Good News: सभी अभ्यर्थी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में सम्मिलित

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सभी अभ्यर्थी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति
सभी अभ्यर्थी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति

सभी अभ्यर्थी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2019 में उत्तीर्ण घोषित सभी अभ्यर्थी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में सम्मिलित हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने शनिवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया।

शिक्षा मंत्री की इस आशय की घोषणा के चौथे दिन शनिवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा जारी आदेश कहा गया है कि एसटीईटी रिजल्ट को लेकर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटी की अनुशंसा पर विभाग ने निर्णय लिया है कि एसटीईटी 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित ‘क्वालिफाइड’ सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इसके लिए मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान व नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार और कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे।

रिजल्ट से ‘नॉट इन मेरिट’ हटाने पर आदेश मौन

21 जून को बिहार बोर्ड ने एसटीईटी 2019 का रिजल्ट जारी किया। दो श्रेणियों में रिजल्ट घोषित हुआ। शनिवार को विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए दोनों श्रेणी को समान रूप से पात्र तो करार दिया लेकिन ‘नॉट इन मेरिट’ को हटाने को लेकर आदेश अभी मौन है।

लोगों के विवाद करने के पहले ही हमलोगों ने घोषणा की थी कि सरकार एसटीईटी उत्तीर्ण सभी को शिक्षक नियुक्ति की पात्रता देगी। आज इसकी अधिसूचना जारी हो गई। एसटीईटी पात्रता परीक्षा थी। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नियुक्ति के लिए नियोजन इकाई द्वारा जो मेधा सूची बनेगी वही नियुक्त होने का आधार होगी। व्यावहारिक दृष्टिकोण से ‘मेरिट लिस्ट’ और ‘नॉट इन मेरिट’ अर्थहीन है।
-विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री

समीक्षा के लिए 22 को बनी थी कमेटी

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने एसटीईटी 2011 के अभ्यर्थी जिनके एसटीईटी प्रमाण पत्र की अनुमान्यता सातवें चरण और आगे के लिए नहीं रह गयी है तथा एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण जो ‘क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट’ में हैं, की पात्रता के संबंध में समीक्षा के लिए 22 जून को ही एक कमेटी गठित की थी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के उप निदेशक अमित कुमार और बिहार बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक (विविध) शामिल थे। कमेटी ने 24 घंटे में ही अपनी अनुशंसाएं विभाग को दे दी थी। शनिवार को जारी आदेश में संगत नियमावली में अन्य शर्तों के अधीन एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो गयी थी, उनकी पात्रता हाईस्कूल व प्लसटू शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु ताउम्र बरकरार हो गई है।

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