भागलपुर जिले में नौ से 15 जून तक धारा 144 लागू
जिले में नौ से 15 जून तक धारा 144 लागू रहने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आदेश में कहा है कि आठ जून को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लागू प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन शर्तों में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे तो दुकानों को खोलने की अवधि सुबह छह से शाम पांच बजे तक कर दी गई है। हालांकि दुकानें एक दिन के बाद एक दिन खुलेंगी।
जिलाधिकारी द्वारा निकाले गए आदेश में कहा गया कि इस दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय शाम चार बजे तक खुलेंगे, लेकिन कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी। अपवाद में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय जैसे- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, कोषागार, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, पशु स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग, खाद्यान अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग यथावत कार्य करेंगे। सभी दुकानें अलटरनेट डे कर खुलेंगी। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को भीड़ कम करने के लिए दो श्रेणियों में बांटा गया है। जिस दिन एक श्रेणी की दुकानें खुलेंगी, उस दिन दूसरी श्रेणी की दुकानें नहीं खुलेंगी। अपवाद में बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान शामिल हैं।
श्रेणी -1 की दुकानें जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी
इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल गुड्स
सैलून एवं पार्लर
फर्नीचर
सोना-चांदी की दुकानें
स्पोर्ट्स सामग्री की दुकानें
साइकिल मरम्मत और मोची की दुकानें
ड्राय क्लीनर्स की दुकानें
श्रेणी-2 जो मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलेंगी
कपड़े की दुकान
बर्तन की दुकान
जूते-चप्पल की दुकानें
ऑटोमोबाइल वर्क्स, गैरेज, सर्विस सेन्टर
निर्माण सामग्री, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर
ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब स्पेयर पार्ट्स
अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में नहीं हैं